एबॉर्शन को लेकर SC के फैसले पर लुइसियाना और यूटा की अदालतों ने लगाई अस्थायी रोक - Punjab Kesari
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एबॉर्शन को लेकर SC के फैसले पर लुइसियाना और यूटा की अदालतों ने लगाई अस्थायी रोक

रो बनाम वेड मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनते हुए गर्भपात (Abortion Laws in US)

गर्भपात (Abortion) पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। इस बीच लुइसियाना और यूटा की अदालतों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जबकि साउथ कैरोलीना की एक संघीय अदालत ने कहा कि गर्भधारण के छह सप्ताह बाद गर्भपात नहीं कराया जा सकता। दरअसल, रो बनाम वेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनते हुए गर्भपात (Abortion Laws in US) का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात को मिले संवैधानिक संरक्षण को शुक्रवार को खत्म करने के बाद कई याचिकाएं दायर की गई हैं। एक पक्ष चाहता है कि प्रतिबंध तत्काल लागू हों और दूसरा पक्ष ऐसे कदमों को रोकने या इन्हें लागू करने के लिए और समय की मांग कर रहा है। 

US Abortion Laws : गर्भपात पर अमेरिका के फैसले ने वैश्विक बहस को दिया जन्म

सोमवार को अदालतों की अधिकांश गतिविधि “ट्रिगर कानूनों” पर केंद्रित थी जिन्हें 13 राज्यों द्वारा अपनाया गया है। इन्हें, गत सप्ताह शीर्ष अदालत के फैसले के बाद तत्काल लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ‘‘सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स’’ संगठन की अध्यक्ष और सीईओ नैंसी नॉर्थअप ने शुक्रवार को कहा, “हम कल अदालत में वापस आएंगे और उसके बाद भी अपील करते रहेंगे।” 
यूटा और लुइसियाना में “ट्रिगर कानूनों” को रोकने के लिए तत्काल फैसले दिए गए। यूटा की अदालत ने गर्भपात पर लगे प्रतिबंध पर 14 दिन की रोक लगा दी ताकि इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो सके। लुइसियाना में गर्भपात पर प्रतिबंध पर अस्थायी रोक लगा दी। वहां इसके विरोध में दाखिल याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई होनी है।

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