इस्लामाबाद : पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आज एक और झटका उस वक्त लगा जब प्रधान न्यायाधीश ने पनामा पेपर्स केस से जुड़ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों को एक साथ जोड़ने की उनकी अपील खारिज कर दी। विशेष एहतिसाब अदालत ने आठ नवंबर को शरीफ के खिलाफ कौमी एहतिसाब ब्यूरो (एनएबी) की ओर से दायर तीन मामलों को एक साथ जोड़ने की पूर्व प्रधानमंत्री की अर्जी खारिज कर चुकी है। एक्सप्रेस ट्रीब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने पनामा पेपर्स मामले में कौमी एहतिसाब
ब्यूरो की ओर से दायर तीन मामलों को एक साथ जोड़ने की पूर्व प्रधानमंत्री की कक्ष में सुनवाई करने की अपील खारिज कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका मतलब होगा कि शरीफ परिवार तीन अलग अलग मामलों की सुनवाई का सामना करेगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की एक पीठ ने 28 जुलाई को अघोषित आय के मामले में नवाज शरीफ को अयोज्ञ करार दे दिया। उसने एनएबी को शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ एहतिसाब अदालत में मामला दायर करने का निर्देश दिया था। उसने निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया था कि मामले का फैसला छह महीने के अंदर किया जाए।