शहबाज सरकार को लगा झटका, इस्लामाबाद HC का ऑर्डर, कहा- इमरान को 31 मई तक दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तार न किया जाए - Punjab Kesari
Girl in a jacket

शहबाज सरकार को लगा झटका, इस्लामाबाद HC का ऑर्डर, कहा- इमरान को 31 मई तक दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तार न किया जाए

पाकिस्तान की राजनीतिक सियासत काफी तेज हो गई है। इसी बीच पाक के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ

पाकिस्तान की राजनीतिक सियासत काफी तेज हो गई है। इसी बीच पाक के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है।कोर्ट ने कहा है कि इमरान को 31 मई तक इस्लामाबाद में दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तार न किया जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश ने इमरान की गिरफ्तारी करने से पुलिस-प्रशासन को  रोक दिया है। शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली मौजूदा केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। 
 इमरान को किसी न किसी मामले में गिरफ्तार सलाखों के पीछे भेजा जाए
दरअसल, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाहते थे कि इमरान को किसी न किसी मामले में जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। शहबाज सरकार के कार्यकाल में इमरान और उनकी पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ सैकड़ों केस दर्ज किए जा चुके हैं। अकेले इमरान 120 से ज्यादा मामलों का सामना कर रहे हैं पि.छले दिनों ही उन्हें अल कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अचानक गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया था।  जगह-जगह हिंसा और आगजनी हुई थी। 
सेना कमांडरों के आवास और दफ्तर पर भी हमले किए 
सूत्रों के मुतबिक, 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर में पीएम आवास पर हमला बोल दिया था।इसके अलावा सेना कमांडरों के आवास और दफ्तर पर भी हमले किए गए थे। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर पेट्रोल बम दागे गए।इस हिंसक प्रदर्शनों में देशभर में 15 लोगों की जान गई। 
वहीं, 2 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इमरान के खिलाफ आर्मी एक्ट के आर्टिकल 59 और 60 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये धारा असैन्य अपराधों के लिए लगाई जाती है, जिसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर मुजरिम को सजा-ए-मौत तक का प्रावधान है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।