पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने इमरान खान को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा - Punjab Kesari
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पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने इमरान खान को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और देश के पूर्व

यह घटनाक्रम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक को बर्बरता से संबंधित सात और मामलों में गिरफ्तार किए जाने के बाद हुआ। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की राजनीतिक समिति ने रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें पार्टी के संस्थापक इमरान खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर चिंताओं के कारण उनसे पूरी तरह मिलने-जुलने का आग्रह किया गया। समिति ने कहा कि इमरान खान का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है, उनकी स्थिति को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है।

इसने खान के इलाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनके परिवार, कानूनी टीम और पार्टी के अधिकारियों तक पहुंच को तत्काल बहाल करने का आह्वान किया। बयान में जेल अधिकारियों के साथ-साथ संघीय और पंजाब सरकारों से खान की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में स्पष्ट और लगातार अपडेट प्रदान करने का भी आग्रह किया गया।

इसके अलावा, एआरवाई न्यूज ने बताया कि समिति ने न्यायपालिका से इमरान खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और मजबूत सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने की अपील की। ​​इसने एक सख्त चेतावनी जारी की, जिसमें खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसी भी चूक के लिए प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और संबंधित राज्य संस्थानों को जवाबदेह ठहराया गया। इससे पहले, अदियाला जेल के अधिकारियों ने जनता को आश्वस्त किया कि इमरान खान का स्वास्थ्य अच्छा है। यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि खान को किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है।

खान को फिलहाल न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक सेल में रखा गया है। 28 सितंबर के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में वह 2 दिसंबर तक रिमांड पर है।

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