पाकिस्तान के चार नागरिकों की विभिन्न जेलों से रिहाई के बाद उन्हें स्वदेश भेज दिया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा जारी एक आपात यात्रा प्रमाणपत्र के आधार पर चारों पाकिस्तानी नागरिकों ने स्थल मार्ग से अटारी-वाघा सीमा पार की।
रिहा किये गये चार लोगों में दो ने तीन-तीन साल की कैद की सजा काटी, जबकि एक व्यक्ति ने 15 साल और एक अन्य ने सात साल जेल में बिताये।
लाहौर निवासी अली हसन (19) ने अमृतसर सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा के जरिये भारत में प्रवेश किया था। उसके पास कोई यात्रा दस्तावेज नहीं होने को लेकर उसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने पर उसने अमृतसर की केंद्रीय जेल में तीन साल की सजा काटी।
लाहौर के ही रहने वाले मोहम्मद नवाज (38) ने डेरा बाबा नानक सेक्टर के जरिये बगैर पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश किया था। गिरफ्तार किये जाने पर उसे तीन साल के लिए गुरदासपुर जेल भेज दिया गया था।
शाह नवाज (70) एक उड़ान से 2007 में दिल्ली पहुंचा था। उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि जब वह जयपुर गया था तब उसके पास यात्रा के लिए उपयुक्त दस्तावेज नहीं थे। गिरफ्तार किये जाने पर उसने 15 साल जेल में बिताए।
खुदा भाई (70) को गुजरात सीमा से 2015 में भारत में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया था। उसने सात साल जेल में बिताए।