अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए इफ्तार के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सत्र फिर स्थगित - Punjab Kesari
Girl in a jacket

अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए इफ्तार के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सत्र फिर स्थगित

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए नेशनल असेंबली के अहम सत्र

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए नेशनल असेंबली के अहम सत्र की कार्यवाही शनिवार को इफ्तार के पश्चात शुरू होने के तुरंत बाद रात साढ़े नौ बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दी गई। नेशनल असेंबली ने इफ्तार के लिए अपनी कार्यवाही शाम 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे) तक के लिए स्थगित कर दी थी।
स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेश आगे बढाने के लिए बाध्य हैं – शाहबाज शरीफ 
सत्र दोबारा शुरू होने के बाद इसे फिर स्थगित कर दिया गया। सत्र अब ईशा की नमाज के बाद रात 9:30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे) फिर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री खान के भाग्य का फैसला करने के लिए नेशनल असेंबली का एक महत्वपूर्ण सत्र शनिवार सुबह शुरू हुआ था। हालांकि, कुछ ही समय बाद स्पीकर असद कैसर ने सत्र को तब स्थगित करने का फैसला किया जब नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष शहबाज शरीफ ने व्यवस्था का मुद्दा उठाया और स्पीकर को याद दिलाया कि वह शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए बाध्य हैं। शरीफ के भाषण के दौरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद लगातार व्यवधान उत्पन्न करते रहे। स्थगन के बाद फिर शुरू हुए नेशनल असेंबली के सत्र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि स्पीकर ने वादा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर इफ्तार के बाद मतदान होगा।
स्पीकर ने अदालत में पुर्नविचार याचिका दायर की – पाक मीडीया 
जियो न्यूज के मुताबिक, मतदान रात आठ बजे के बाद होने की उम्मीद है। सत्र को पहले दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष और सरकार के सदस्यों की बैठकें होने के कारण इसमें और देरी हुई। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, सरकार ने डिप्टी स्पीकर के तीन अप्रैल के फैसले को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ अलग से एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। बृहस्पतिवार को 5-0 के एक ऐतिहासिक फैसले में, प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला  संविधान के विपरीत था। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री खान द्वारा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को दी गई नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह को भी  असंवैधानिक घोषित किया था और निचले सदन के अध्यक्ष को शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए सत्र बुलाने का आदेश दिया था।
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 13 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।