पाकिस्तान : इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिला बड़ा झटका - Punjab Kesari
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पाकिस्तान : इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिला बड़ा झटका

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही, पाकिस्तान की एक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही, पाकिस्तान की एक स्थनीय अदालत ने खान को झटका देते हुए तोशाखाना मामले के स्थिरता को बरकरार रखा। इमरान को एक केस की सुनवाई के दौरान पाक आर्मी ने अदालत से गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद पाकिस्तान में काफी आग जनि हुई।   
तोशाखाना संदर्भ में अयोग्य घोषित कर दिया
आरक्षित फैसले की घोषणा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे), इस्लामाबाद, हुमायूं दिलावर ने की, जिसकी सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गवाहों को भी उसी दिन बुलाया गया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पिछले साल 21 अक्टूबर को पूर्व प्रधान मंत्री को “झूठे बयान और गलत घोषणा” करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत तोशाखाना संदर्भ में अयोग्य घोषित कर दिया था। इस साल मई में एक ट्रायल कोर्ट ने संदर्भ की स्थिरता को चुनौती देने वाली खान की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पीटीआई प्रमुख को भी दोषी ठहराया जिन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था।
हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी 
खान ने इसके बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसने मामले को सात दिनों की अवधि के भीतर पुन: जांच के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। जज दिलावर के बार-बार बुलाने के बावजूद आईएचसी के आदेशों के बाद हुई सुनवाई में खान अदालत में पेश नहीं हुए हैं।आज की सुनवाई में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि पीटीआई प्रमुख सुनवाई से छूट की मांग कर रहे हैं और “देरी” की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वकील ने प्रतिवाद किया, “उनकी दलीलें उनके कानूनी वकील द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं।” न्यायाधीश ने कहा कि आईएचसी ने पीटीआई प्रमुख को इतनी बड़ी राहत दी है। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के वकील गौहर खान ने कहा कि उच्च न्यायालय ने राहत नहीं दी; इसके बजाय, इसने मामले को दोबारा जांच के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया।
उपहारों को अपने पास रखने के लिए  इमरान को कई कानूनी मुद्दों का सामना 
वकील ने आगे कहा कि अभी भी वक्त है और कोर्ट को तय समय में अपना फैसला सुना देना चाहिए। न्यायाधीश ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोहर ने कहा कि वह इस फैसले से निराश हैं और उन्होंने इसे “न्याय की हत्या” बताया। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि इमरान खान ने प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तोशखाना – एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों द्वारा सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं – से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण “जानबूझकर छुपाया” था। उनकी रिपोर्ट की गई बिक्री। उपहारों को अपने पास रखने को लेकर इमरान को कई कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे के कारण पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।

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