पाकिस्तान : इमरान खान को नहीं मिली कोर्ट से राहत, इस्लामाबाद की अदालतों ने जमानत याचिकाएं की खारिज - Punjab Kesari
Girl in a jacket

पाकिस्तान : इमरान खान को नहीं मिली कोर्ट से राहत, इस्लामाबाद की अदालतों ने जमानत याचिकाएं की खारिज

इस्लामाबाद में पाकिस्तान की स्थानीय अदालतों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नौ याचिकाओं को खारिज

इस्लामाबाद में पाकिस्तान की स्थानीय अदालतों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नौ याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के संबंध में जमानत की मांग की गई थी।
जमानत की मांग करने वाली छह याचिकाएं खारिज 
मंगलवार को इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) ने तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) मोहम्मद सोहेल ने खान के लिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करने वाली छह याचिकाएं खारिज कर दीं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष के खिलाफ खन्ना और बरकाहू पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई थी। संघीय राजधानी के कराची कंपनी, रमना, कोहसर, तरनूल और सचिवालय पुलिस स्टेशनों में कैद पीटीआई प्रमुख के खिलाफ छह मामले दर्ज किए गए थे।
बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 7 सितंबर तक बढ़ा दी
न्यायाधीश मुहम्मद सोहेल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में इमरान खान की जमानत को बढ़ाया नहीं जा सकता है।यह सुविधाजनक होगा यदि पूर्व प्रधान मंत्री जिन्हें पिछले साल संसदीय वोट के माध्यम से सत्ता से हटा दिया गया था, मामलों से संबंधित जांच में शामिल हों। हालांकि, एडीएसजे सोहेल ने तोशखाना उपहारों की फर्जी रसीद से संबंधित मामले में खान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 7 सितंबर तक बढ़ा दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।