पाक सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ की चिकित्सकीय आधार पर स्थाई जमानत की अर्जी ठुकराई - Punjab Kesari
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पाक सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ की चिकित्सकीय आधार पर स्थाई जमानत की अर्जी ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को शरीफ को इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बीमार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का चिकित्सकीय आधार पर स्थाई जमानत का अनुरोध ठुकरा दिया और कहा कि उनके जीवन को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। शीर्ष अदालत ने 26 मार्च को शरीफ (69) को इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी और उन्होंने 27 अप्रैल को स्थायी जमानत का अनुरोध किया था क्योंकि वह तनाव और अवसाद के शिकार हैं जिससे “अचानक मौत” हो सकती है।

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शरीफ की याचिका पर सुनवाई करने वाली मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ब्रिटेन में इलाज की अनुमति के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया। दलीलें सुनने और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद, पीठ ने याचिका को ठुकराते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है।

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मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत शरीफ को इलाज के लिए छह सप्ताह की जमानत पहले ही दे चुकी है। अब, याचिका ठुकराए जाने के बाद शरीफ को सात मई को छह सप्ताह की जमानत की अवधि समाप्त होने पर वापस जेल जाना पड़ेगा।

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