9 मई हिंसा, इमरान खान दोषी करार, 8 मामलों में जमानत रद्द - Punjab Kesari
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9 मई हिंसा, इमरान खान दोषी करार, 8 मामलों में जमानत रद्द

लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को 9 मई, 2023

अदालत ने ज़मान पार्क में एक साजिश के संबंध में गवाहों की गवाही का हवाला दिया, जहां खान ने कथित तौर पर अपने समर्थकों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष के अनुसार, खान ने अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में राज्य के संचालन को बाधित करने की योजना बनाई थी। खान के बचाव में तर्क दिया गया कि घटना के समय वह हिरासत में था, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि साजिश उसकी हिरासत से पहले तैयार की गई थी।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि खान के खिलाफ आरोप साधारण उकसावे से परे हैं, यह देखते हुए कि उन्होंने सैन्य और सरकारी संपत्तियों पर हमले का निर्देश दिया था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें यह भी कहा गया है कि खान के निर्देशों का उनके समर्थकों ने पालन किया, जिससे हिंसा हुई, जिसमें सैन्य स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस अधिकारियों पर हमले भी शामिल थे।

साथ ही, पाकिस्तानी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि 11 मई को, पुलिस अधिकारियों पर हमले सहित हिंसक घटनाएं हुईं, जो खान के निर्देशों से जुड़ी थीं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में साजिश के बारे में चर्चाओं को सुनने वाले गुप्त पुलिस अधिकारियों की रिकॉर्डिंग शामिल थी, जो खान की संलिप्तता की पुष्टि करती है।

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