Social
उत्तरप्रदेश विधानसभा में 'लव जिहाद' बिल हुआ पास, होगी उम्रकैद
By Shubham Kumar July 30, 2024
मतांतरण रोकने वाले बिल का नाम उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2024 रखा गया है
इस नियम के तहत धोखे से या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा
पास हुए नए क़ानून के अनुसार कोई भी धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है
इससे पहले लव जिहाद की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन का होना जरूरी था
इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है
इसी तरह, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी।