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अभी तक नहीं भरा ITR, जाने अब क्या है विकल्प और कितनी देनी पड़ेगी PENALTY 

Aditya Kumar Jha

August 1, 2024

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए (ITR) जमा करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी, जो की खत्म हो चुकी है 

इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया की लास्ट डेट तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किये गए 

इनमे से 50 लाख ITR को आखिर दिन ही दाखिल किए गए है,

अब भी काफी बड़ी संख्या में ऐसे टैक्सपेयर्स है, जिन्होंने ये काम अब तक नहीं किया है 

ऐसे तमाम टैक्सपेयर्स साल के अंत तक यानी दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते है, लेकिन जुर्माने के साथ 

डेडलाइन के बाद भरे जाने वाले इस इनकम टैक्स रिटर्न को बिलेटेड ITR (Belated ITR) कहते है और इसे पेनल्टी के साथ भरा जाता है 

देरी से भरे जाने वाले इस ITR में टैक्सपेयर्स से वसूले जाने वाले जुर्माने के बारे में बताये, तो 5 लाख रुपये या इससे नीचे की इनकम पर 1000 रुपये लगते है

वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो, जुर्माने की राशि बढ़कर 5,000 हो जाएगी 

31 दिसंबर तक ITR न भरने पर IT DEPT. टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है, इसके बाद टैक्स की राशि पर पेनल्टी 50 से 200 % लग सकता है 

कुछ परिस्थितियों में टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, IT क़ानून के तहत ITR फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है