विधेयक के अनुसार, वक्फ बोर्डों में अब मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों का प्रतिनिधित्व होगा।
वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें वक्फ का पूरा ब्यौरा होगा
वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।
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वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार जिला कलेक्टर को सौंपा गया है।
वक्फ परिषद में एक केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, मुस्लिम विरासत के तीन व्यक्ति, मुस्लिम कानून के तीन विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दो पूर्व न्यायाधीश भी शामिल होंगे।
इसके अलावा एक प्रतिष्ठित वकील, राष्ट्रीय ख्याति के चार व्यक्ति, अतिरिक्त या संयुक्त सचिव शामिल होंगे, जिनमें कम से कम दो महिलाएं होंगी।
विधेयक में वक्फ से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए जिला कलेक्टर को अधिक अधिकार दिए गए हैं।
विधेयक में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्डों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।
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