भारत में पानी पूरी के दीवानों की कमी नहीं हैं। खासकर महिलाओं को गोलगप्पे काफी पसंद हैं। ऐसे में सवाल है कि गोलगप्पा बेचने वाले भइया की कमाई कितनी होती होगी। आपने शायद कभी अंदाजा ही नहीं लगाया होगा। लेकिन हाल में जो मामला सामने आ रहा है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल, तमिलनाडु के एक पानी पूरी बेचने वाले विक्रेता को जीएसटी डिपार्टमेंट (Goods and Services Tax, GST) ने नोटिस भेज दिया है। कारण क्योंकि गोलगप्पा विक्रेता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिजिटल माध्यम से करीब 40 लाख रुपए की कमाई की थी। जब से यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आया लोगों ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। जीएसटी अधिनियम के तहत, (GST Notice To Pani Puri Seller) अगर किसी व्यवसाय की वार्षिक आय 40 लाख से ज्यादा है तो उन्हें जीएसटी पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
क्या है पूरा मामला ?
रिपोर्ट्स की माने तो पानी पुरी बेचने वाले विक्रेता को तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (Tamil Nadu Goods and Services Tax Act) और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम (Central GST Act) के तहत 17 दिसंबर 2024 को समन जारी किया गया। इस समन के जरिए अधिकारियों ने पानी पूरी विक्रेता को उपस्थित होने और पिछले तीन सालों के वित्तीय दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह नोटिस खासतौर पर डिजिटल माध्यम से कमाए गए पैसों के लिए जारी की गई है।
यहां देखें वायरल पोस्ट
Pani puri wala makes 40L per year and gets an income tax notice 🤑🤑 pic.twitter.com/yotdWohZG6
— Jagdish Chaturvedi (@DrJagdishChatur) January 2, 2025
Source: @DrJagdishChatur (x)
वायरल पोस्ट को @DrJagdishChatur नाम के एक्स (पूर्व ट्वीटर) अकाउंट से शेयर किया गया है। इंटरनेट पर इस घटना के वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने अपनी राय देते हुए लिखा, “40 लाख उनकी कुल बिक्री है, इसमें सामग्री, श्रम और अन्य खर्चों को घटाने के बाद ही असली मुनाफा सामने आएगा”। वहीं दूसरे ने अनुमान लगाते हुए लिखा, “यदि 50% ग्राहक नकद भुगतान कर रहे हैं, तो उनकी कुल कमाई 60 लाख से भी अधिक हो सकती है”। तीसरे ने टिप्पणी की, “पानी पुरी विक्रेता अगर जीएसटी जोड़कर बिक्री करेगा, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और ग्राहक अन्य कम कीमत वाले विक्रेताओं की ओर चले जाएंगे। यह कार्रवाई नकद लेन-देन को बढ़ावा देगी”।