उत्तर प्रदेश : Gang Rape के बाद बच्ची की हत्या कर शव दफनाने के दोषी एक व्यक्ति को फांसी, दो अन्य को उम्रकैद - Punjab Kesari
Girl in a jacket

उत्तर प्रदेश : Gang Rape के बाद बच्ची की हत्या कर शव दफनाने के दोषी एक व्यक्ति को फांसी, दो अन्य को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद 11 साल की एक बच्ची

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद 11 साल की एक बच्ची की हत्या कर उसका शव जमीन में दफनाने के मामले में दोषी एक व्यक्ति को सजा-ए-मौत और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शिव नरेश सिंह ने बुधवार को बताया कि फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में 18 जनवरी 2019 की सुबह बजे 11 साल की एक बच्ची खेत में सिंचाई करने गए अपने पिता को बुलाने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई और तलाश करने पर उसका शव एक खेत में दफन पाया गया।
फांसी की सजा दिलाने का मुख्य आधार 
सिंह के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने राधेश्याम, जितेंद्र और उसके सगे भाई पिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि इन तीनों ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव खेत में दफना दिया था। सिंह के अनुसार, विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और राधेश्याम को फांसी तथा रईस और उसके भाई पिंटू को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर सबसे पहले मुकदमे के वादी, बच्ची का पिता व चाचा पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अदालत में गवाही के दौरान दोनों ने घटनास्थल का दृश्य और बच्ची से हुई दरिंदगी की दास्तान बताई, जो फांसी की सजा दिलाने का मुख्य आधार बनी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।