यूपी : जहरीला भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान दोषी, 3 साल की सजा , 25 हजार का लगाया अर्थदण्ड - Punjab Kesari
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यूपी : जहरीला भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान दोषी, 3 साल की सजा , 25 हजार का लगाया अर्थदण्ड

अक्सर भड़काऊ भाषण देकर विवादों में रहने वाले सपा नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट ने बड़ा झटका

अक्सर भड़काऊ भाषण देकर विवादों में रहने वाले सपा नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं , कोर्ट ने आजम खान को एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी ठहराया हैं। इस मामले में कोर्ट आज दोपहर तीन बजे तक अपना फैसला सुना सकती हैं। आजम खान से जुड़े मामले को देखते हुए रामपुर पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में क्लेक्ट्रेट के बाहर पुलिस बल तैनात कर रखा हैं।  यह मामला आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दर्ज हुआ था , जिस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती हैं।  
क्या भड़काऊ भाषण देने  का पूरा मामला 
लोकसभा चुनाव को दौरान आजम खान एक गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे , जिसमें उन्होने भाषण में दो वर्गों के बीच तुष्टिकरण को बढ़ावा देना का प्रयास किया था , जिससे हिंसा भी फैल सकती थी। आजम के भाषण की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।  वीडियो के आधार पर ही पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की थी , जिसकी विवेचना कर रामपुर कोर्ट में आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। आजम की फाइल एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है। 
21अक्टूबर को परी हो गई थी मामले बहस 
रामपुर कोर्ट में इस मामले को लेकर दोनो पक्षों की ओर से बहस की गई थी, जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख नियत की थी।  आज कोर्ट ने सुनवाई को सुनते को आजम खान को जहरीला भाषण देने का दोषी माना हैं , जिसका फैसला तीन बजे आ सकता हैं।  
फिर सलाखों के पीछे आजम 
आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई हैं, आजम दो माह पहले ही  सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर छोड़ा गया था, जिसमें सुप्रीमकोर्ट ने कई फाइलों की सुनवाई कर आजम को जमानत दी थी, आजम खान पर कोर्ट ने 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया हैं। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में आजम को आचार संहिता उल्लंघन करना को दोषी माना हैं।  

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