उन्नाव कांड : विधायक कुलदीप सेंगर का रिमांड समाप्त, जेल भेजा गया - Punjab Kesari
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उन्नाव कांड : विधायक कुलदीप सेंगर का रिमांड समाप्त, जेल भेजा गया

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उन्नाव : केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बलात्कार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रिमांड समाप्त होने के बाद आज जेल भेज दिया। भाजपा विधायक और उसकी सहयोगी शशि सिंह को सीबीआई अधिकारियों ने उन्नाव जिला कारागार में दाखिल करा दिया। इससे पहले भाजपा विधायक का लखनऊ में मेडिकल चेकअप कराया गया था। सूत्रों ने बताया कि सेंगर की पुलिस रिमांड आज दोपहर एक बजे पूरी होनी थी लेकिन सीबीआई अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा से पहले ही विधायक की आमद जेल में करा दी। अब सीबीआई विशेष अदालत में मामले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

उन्होने बताया कि बांगरमऊ के विधायक की रिमांड के दौरान सीबीआई को अहम सुराग हाथ लगे हैं जिन्हे पुख्ता करने के लिये सीबीआई विधायक का पोटेंसी टेस्ट भी करा सकती है। इसके लिये विशेष अदालत की अनुमति लेने की तैयारी की जा रही है। उधर, मामले को पुख्ता करने की कवायद में जुटी सीबीआई आज दुष्कर्म पीडि़त किशोरी के चार वर्षीय भाई व दो बहनों से भी घटना का ब्योरा जानने की कोशिश कर सकती है। परिवार के लोगों से इसकी रजामंदी ले ली गई है। इस दौरान पीडि़त के चाचा और मां को भी सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में ही मौजूद रहने को कहा गया है।

गौरतलब है कि बलात्कार पीडित किशोरी और उसके पिता की हत्या के आरोप मामले को योगी सरकार ने पिछली 11 अप्रैल को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था। बलात्कार के मामले में विधायक कुलदीप सिहं सेंगर और अन्य आरोपियों के खिलाफ माखी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ( बलात्कार), 366 (विवाह के लिए या यौन संबंध बनाने के लिए विवश करना), 363 (अपहरण) और 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 

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