पूरी हुई नंदी की प्रतीक्षा... बाबा मिल गए! ज्ञानवापी सर्वे को लेकर SC कल करेगा सुनवाई, जानें पूरा घटनाक्रम - Punjab Kesari
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पूरी हुई नंदी की प्रतीक्षा… बाबा मिल गए! ज्ञानवापी सर्वे को लेकर SC कल करेगा सुनवाई, जानें पूरा घटनाक्रम

वाराणसी में हो रहे ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाने की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की मांग वाली याचिका

वाराणसी में हो रहे ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाने की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की मांग वाली याचिका पर मंगलवार यानी कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। इस याचिका में मस्जिद के सर्वे के लिए वाराणसी में एक दीवानी अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गयी है। बता दें कि यह मस्जिद सुप्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और हिंदू महिलाओं के एक समूह द्वारा स्थानीय अदालत में इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई हो रही है।
वीडियोग्राफी के दौरान कुएं में मिली शिवलिंग 
इस बीच, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का तीसरा दिन कड़ी सुरक्षा के बीच आज पूरा हो चूका है, सुबह 8 बजे शुरू हुए मस्जिद सर्वे को करीबन करीब 10:15 बजे तक पूरा कर लिया गया था। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, “दो घंटे से अधिक समय तक काम करने के बाद, अदालत आयोग ने सोमवार को सुबह करीब 10.15 बजे अपना सर्वे पूरा किया। सभी पक्ष काम से संतुष्ट थे।” अब मंगलवार को वाराणसी कोर्ट में इस सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि ‘बाबा मिल गए’ हैं। बताते चलें कि सर्वे में कुएं के अंदर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तालाब का पानी निकालकर तलाशी ली गई तो बाबा मिल गए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे, वह पूरी हो गई। 
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कोर्ट ने अधिवक्ता बदलने की मांग को किया था खारिज
बता दें कि पिछले गुरुवार को अपने आदेश में जिला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद समिति द्वारा अजय कुमार मिश्रा को बदलने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्हें अदालत ने ज्ञानवापी-गौरी श्रृंगार परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था। न्यायाधीश ने सर्वेक्षण में अदालत आयुक्त की मदद करने के लिए दो और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया और कहा कि इसे मंगलवार तक पूरा किया जाना चाहिए।
ज्ञानवापी को लेकर जिला अदालत ने दिया था यह आदेश 
जिला अदालत ने कहा था कि यदि सर्वेक्षण के लिए परिसर के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए चाबियां उपलब्ध नहीं हैं तो ताले तोड़े जाने चाहिए। इसने जिला अधिकारियों को सर्वेक्षण की अनुमति नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट सर्वे के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुआ। अदालत द्वारा नियुक्त तीन अधिवक्ता आयुक्त दोनों पक्षों के पांच-पांच वकील और एक सहायक के अलावा एक वीडियोग्राफी टीम ने सर्वे किया।

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