नोएडा की गालीबाज महिला को इन धाराओं के तहत मिल सकती है सजा, खुद साकेत कोर्ट में वकील है महिला - Punjab Kesari
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नोएडा की गालीबाज महिला को इन धाराओं के तहत मिल सकती है सजा, खुद साकेत कोर्ट में वकील है महिला

नोएडा की गालीबाज महिला का रविवार को वीडियो जमकर वायरल हुआ। महिला की लोगों ने जमकर निंदा की।

नोएडा की गालीबाज महिला का रविवार को वीडियो जमकर वायरल हुआ। महिला की लोगों ने जमकर निंदा की। अब पुलिस ने उस बदतमीज महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम लगातार जांच कर रही है, वहीं अधिकारियों का कहना है कि महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फुल नशे मे थी महिला 
यह घटना शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे की है। आरोपी महिला सेडान कार में सवार थी। सुरक्षा गार्ड सोसायटी के नियमों के अनुसार वाहनों को प्रवेश करवा रहे थे। समय लगने पर महिला नाराज हो गई और गाली-गलौज करने लगी। रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिकायत में सुरक्षा गार्ड ने दावा किया है कि महिला नशे में थी और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। 
खून में नहीं मिला एल्कोहल 
पुलिस ने बताया कि रविवार शाम साढ़े चार बजे आरोपी महिला का मेडिकल चेकअप किया गया और उसके खून में शराब नहीं मिली। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि घटना को हुए 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि वीडियो में उनकी आवाज से पता चलता है कि उन्होंने किसी तरह की शराब ली थी। 
इन धाराओं में हो सकती है ये सजा 
पुलिस ने आरोपी भव्या रॉय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए, 323, 504, 505 (2), 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर महिला को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।  
धारा 153-ए: यदि भाषण, लेखन, हावभाव या किसी भी तरह से धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर दो समूहों या जातियों के बीच कोई वैमनस्य या शत्रुता या घृणा बढ़ जाती है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 
धारा 323: जो कोई भी स्वेच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 
धारा 504: जो कोई भी जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करता है या सार्वजनिक शांति भंग करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।  
धारा 505(2): यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई रिपोर्ट या बयान छापता है या बनाता है जो दो अलग-अलग धर्मों, जाति या समुदाय के बीच वैमनस्य या दुश्मनी को जन्म देता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन तक हो सकती है। साल, या जुर्माने के साथ। या दोनों को सजा हो सकती है।
धारा 506: यदि कोई व्यक्ति किसी को आपराधिक धमकी देता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 
आरोपी महिला कौन है? 
आरोपी महिला का नाम भव्या रॉय है, जो दक्षिण दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में वकील है। शुरुआती पूछताछ में महिला ने बताया कि तीन साल पहले उसकी शादी हुई थी। उनके पति का नाम कौस्तुभ चौधरी है। भव्या ने दिल्ली के महरौली को अपना मूल निवास बताया है। भव्या ने तीन महीने पहले जेपी विशटाउन में 901 नंबर का फ्लैट किराए पर लिया था।

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