मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, याचिकाकर्ता को निचली अदालत में जाने को कहा - Punjab Kesari
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, याचिकाकर्ता को निचली अदालत में जाने को कहा

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेलवे ने अतिक्रमण विरोधी अभियान पूरा होने की जानकारी दी है, ऐसे में अब यहां ृ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, किसी दूसरी राहत के लिए याचिकाकर्ता निचली अदालत जा सकते हैं।
जानिए क्या है पूरा मामला
16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 10 दिन की रोक लगाई थी, लेकिन आज इस रोक को आगे बढ़ाने से मना कर दिया, रेलवे ने कोर्ट को बताया था कि जिन मकानों को गिराया जाना था, वह पहले ही तोड़े जा चुके हैं, आगे किसी कार्रवाई की कोई योजना नहीं है, इसके बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई बंद कर दी। मथुरा से वृंदावन को जोड़ने वाली रेल लाइन अभी मीटरगेज है, पिछले कई सालों से इस पर रेल सेवा बंद है, लाइन के दोनों तरफ लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं, रेलवे अब इस लाइन को ब्रॉड गेज करने जा रही है, रेलवे ने अपनी जमीन खाली करने के लिए वहां रहे रहे लोगों को तीन बार नोटिस दिया, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने जमीन को खाली नहीं किया, उसके बाद रेलवे की तरफ से फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा जानें
नई बस्ती के रहने वाले याचिकाकर्ता याकूब शाह ने ने कहा, कि वहां पर 100 साल से भी अधिक समय से लोग उस जगह रह रहे थे, अतिक्रमण अभियान के खिलाफ उनकी याचिका निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन रेलवे ने बुलडोजर अभियान शुरु कर दिया, याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया।

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