संभल से सपा सांसद बर्क पर 1.91 करोड़ का जुर्माना, बिजली चोरी का आरोप - Punjab Kesari
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संभल से सपा सांसद बर्क पर 1.91 करोड़ का जुर्माना, बिजली चोरी का आरोप

सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया।

उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग ने उनके खिलाख FIR दर्ज करवाई है। साथ ही शाम को उनके घर की बिजली भी काट दी गई। बता दें, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही सपा सांसद प्रशासन के निशाने पर हैं। हिंसा में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बिजली विभाग की टीम गुरुवार को भारी सुरक्षा बल के साथ सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पहुंची थी। टीम ने उनके घर पर बिजली की खपत और लोड की जांच की। अधिकारियों ने बताया कि सपा सांसद बर्क के घर में तीन मीटर लगे थे, जिनमें से दो मीटरों के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि हुई। ये दोनों मीटर दो-दो किलोवाट के थे, जबकि घर में बिजली का लोड 8 से 9 किलोवाट तक था।

अधिकारियों के अनुसार, जब टीम ने जांच के लिए सांसद के घर पहुंचने की कोशिश की तो पहले घर का ताला नहीं खोला गया। इस दौरान सांसद के परिवार ने जांच कर रहे अधिकारियों को धमकी दी कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आई तो वे उन्हें देख लेंगे। इस मामले में सांसद के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बर्क ने कहा- आवाज उठाता रहूंगा

हक़ और इंसाफ़ की लड़ाई को रोकने के लिए किस किस हद को पार करा जाएगा। झूठी रिपोर्ट कराने और बदनाम करने वालों देश और दुनिया की अवाम देख रही है। 24 तरीख को सम्भल में जो कुछ भी नाइंसाफी हुई है यह सब जो भी हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए करा जा रहा है. मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी कौम के साथ जो ज़ुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ नहीं मिल पाए यह इसलिये हो रहा है। मैं अपने लोगों की आवाज़ हमेशा उठाता रहूंगा उनके साथ खड़ा रहूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। यह वक़्त भी गुज़र जाएगा।झूठे मुकदमे का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। सच सबके सामने आएगा। यह मेरी जाती लड़ाई नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे अपने रब पर पूरा यक़ीन है मुझ को और मेरी क़ोम को इंसाफ़ मिलेगा।

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सांसद बर्क के खिलाफ FIR दर्ज 

बिजली विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज FIR में कहा गया है कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि मीटर को बायपास करके और अवैध रूप से बिजली का उपयोग करके बिजली चोरी की गई है, सांसद बर्क पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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