दुष्कर्म पीड़ीता को 36 दिन में मिला न्याय, दरिंदे को 20 साल कैद - Punjab Kesari
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दुष्कर्म पीड़ीता को 36 दिन में मिला न्याय, दरिंदे को 20 साल कैद

आगरा में दुष्कर्म पीड़ीता को अदालत ने न्याय तत्वरित देते हुए कानून की कड़ी को दुरूस्त कर दिया

आगरा में दुष्कर्म पीड़ीता को अदालत ने न्याय तत्वरित देते हुए कानून की कड़ी को दुरूस्त कर दिया हैं।  आगरा में आज न्यायधीश ने न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दर्ज केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को  20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  पुलिस ने कार्रवाई को १७ दिन में पूर्ण करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।  कोर्ट साक्ष्य व बयानों के आधार पर केस की सुनवाई करते हुए २० साल की सजा सुनाते हुए अर्थदण्ड भी लगाया हैं।   
मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ किया दुष्कर्म
आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र  में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दरिंदे ने दुष्कर्म किया था।  जिसके बाद लड़की के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।  पिता ने रिपोर्ट में कहा था कि दरिंदे ने लड़की को अपनी बुआ के घर बुलाकर मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की से दुष्कर्म किया।  बताया जा रहा था कि लड़का काफी दिनों से लड़की के साथ ऐसी हैवानियत कर रहा था।  दरअसल लड़की दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गयी थी।  
३६ दिनों में जांच पूर्ण कर कोर्ट में दाखिल किया था आरोप पत्र
पुलिस ने तहरीर पर रिपोर्ट को  दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट  में दर्ज किया, विवेचक के तौर सिपाही देवेंद्र सिंह ने पीड़ीत लड़की के बयान व मेडिकल कराकर दरिंदे के खिलाफ सबूत इक्ठठा किए।  इसके बाद 25 जुलाई को आरोपी नीरज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। 8 सितंबर को कोर्ट ने आरोप तय होने पर अभियोग की सुनवाई शुरू कर दी।

 

 

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