ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक - Punjab Kesari
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ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

आगरा में ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश सुप्रीम

आगरा में ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में सभी  व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आगरा विकास प्राधिकरण को उसके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। 
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को स्वीकृति दी है, कि जिसमें 17वीं शताब्दी के ताजमहल ले 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की थी।  
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आगरा में ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में गोल्फ गाड़ियों का संचालन नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम आगरा से कहा है कि इस क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को संचालन की अनुमति दी जाए, जो पंजीकृत हैं। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रमोद शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।इनके अनियमित संचालन से क्षेत्र में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जिसको लेकर इस समस्या को ख़त्म करने का फैसला लिया गया था।  

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