सरकार की समिति पर भरोसा नहीं: संभल हिंसा पर शिवपाल सिंह यादव - Punjab Kesari
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सरकार की समिति पर भरोसा नहीं: संभल हिंसा पर शिवपाल सिंह यादव

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के संबंध

सरकार द्वारा गठित समिति पर भरोसा नहीं

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के संबंध में तीन सदस्यीय न्यायिक समिति द्वारा शुरू की गई जांच पर अविश्वास जताते हुए मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की मांग की। रविवार को मिडिया से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा, हमें सरकार द्वारा गठित समिति पर भरोसा नहीं है। अगर जांच मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में होती तो ठीक रहता। यह सरकार बेईमान है।

देश के युवा बेरोजगार हैं, महंगाई बहुत ज्यादा

वे लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिस के समर्थन से लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। लोग इस सरकार से पूरी तरह नाराज हैं, इसलिए वे हिंसा करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह घटना “बहुत दुखद” है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले को संसद में उठाना चाहता था, लेकिन सरकार अपनी कमियों को छिपाना चाहती थी। उन्होंने कहा, संभल की घटना बहुत दुखद है। इस घटना ने राज्य के भाईचारे और शांति को भी प्रभावित किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए एक बड़ी घटना को होने से रोका है और राज्य में कानून का राज बहाल करने में मदद की है। उन्होंने कहा, देश के युवा बेरोजगार हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है।

मस्जिद समिति के सदस्यों से भी बात की

हम संसद में भी संभल की घटना को उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार अपनी कमियों को छिपाना चाहती थी और संसद को चलने नहीं दिया। इससे पहले यूपी सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय न्यायिक समिति ने संभल के शाही मस्जिद इलाके का निरीक्षण किया, जहां 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। जांच समिति के सदस्य यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन ने कहा, जांच जारी रहेगी, यह दो महीने तक चलेगी। तीन सदस्यीय न्यायिक जांच समिति के बारे में बोलते हुए, मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा, जांच समिति के दो सदस्यों ने उस स्थान का दौरा किया। उनका मुख्य लक्ष्य उस क्षेत्र का निरीक्षण करना था, जहां हिंसा हुई थी। उन्होंने लोगों से भी मुलाकात की और कुछ लोगों से बात की, जो उनसे मिलना चाहते थे। हमने उस दिन से संबंधित उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने मस्जिद समिति के सदस्यों से भी बात की। 19 नवंबर को स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिए जाने के बाद से संभल में तनाव बहुत अधिक है।

अब तक 25 पुरुषों और दो महिलाओं सहित 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

जामा मस्जिद के अदालती आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई। सर्वेक्षण एक याचिका के बाद शुरू किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद स्थल मूल रूप से हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद की एएसआई द्वारा जांच के दौरान पथराव की घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मौत हो गई और अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, अब तक 25 पुरुषों और दो महिलाओं सहित 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और हिंसा के संबंध में सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

आदेश के खिलाफ संभल में जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई

29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से संभल में “सद्भाव और शांति” सुनिश्चित करने को कहा और वहां की ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा आगे न बढ़ाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इस बीच उसे नहीं खोला जाना चाहिए। शीर्ष अदालत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए स्थानीय अदालत के 19 नवंबर के आदेश के खिलाफ संभल में जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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