मुजफ्फरनगर दंगा : कोर्ट ने छह आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश - Punjab Kesari
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मुजफ्फरनगर दंगा : कोर्ट ने छह आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

चाकूबाजी की यह घटना मुजफ्फरनगर और पड़ोस के जिलों में व्यापक दंगों के दौरान हुई थी। दंगों में

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बार-बार जारी गिरफ्तारी वारंटों के बावजूद आत्मसमर्पण करने में विफल रहने के कारण मुजफ्फरनगर दंगों के मामले के सभी छह आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपियों ने मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में एक युवक शहनवाज की 27 अगस्त 2013 को कथित तौर पर चाकू मार कर हत्या कर दी थी। उनकी पहचान रविन्दर, प्रह्लाद, बिशन सिंह, तेंदु, देवेन्दर और जितेंदर के रूप में की गई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम ने आत्मसमर्पण में विफल रहने के कारण सोमवार शाम में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई सात जून को होगी। चाकूबाजी की यह घटना मुजफ्फरनगर और पड़ोस के जिलों में व्यापक दंगों के दौरान हुई थी। दंगों में 60 से अधिक लोग मारे गये थे और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।

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