उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के अलावा बदसलूकी एवं धमकी का मुकदमा मिलक थाने में दर्ज कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मंगलवार रात करीब सवा दस बजे वीडियो अवलोकन प्रभारी अनिल कुमार चौहान की तहरीर पर गठबंधन प्रत्याशी आजम खां के खिलाफ मिलक थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 ए, 505 (1) के अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ FIR दर्ज, आरएसएस को बदनाम करने का आरोप
गौरतलब है कि इसके पहले लोकसभा सीट रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां के खिलाफ सात अप्रैल को वीडियो अवलोकन प्रभारी अनिल कुमार चौहान की तहरीर पर शाहबाद कोतवाली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 171 जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 व 135(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।