गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के पद से निष्काषित सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने से मना कर दिया है। अदालत ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट से अगर राहत मिलती तो अफजाल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती थी। 
इसी वर्ष 29 अप्रैल को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा
अफजाल अंसारी को अपनी लोकसभा की सदस्य्ता बहाल होने की आशा न के बराबर है लेकिन अभी अफजाल अंसारी के पास सिर्फ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का ही रास्ता बचा है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जामनत पर जेल से रिहा किए जाने के आदेश दिया है। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को इसी वर्ष 29 अप्रैल को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। यही कारण था अफजाल अंसारी को जेल का रास्ता तय करना पड़ा और अंसारी को लोकसभा से अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्य्ता रद्द कर दी गई। 
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस में आरोपी
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ साल 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी व अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं।