सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार हिन्दू समुदाय को बड़ा झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मामले में ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक दी है. साथ ही मस्जिद में तोड़फोड़ न करने का निर्देश दिया है. बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने को छोड़कर बाकि परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान वाराणसी जिला अदालत के निर्णय पर रोक के लिए उसे हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी. देश किसका है, किसकी चलेगी अब साफ हो चुका है…
— Prateek Mishra (@mishr_prateek) July 24, 2023
ASI के अधिकारियों ने सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे किया. मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने की माँग की. मामले में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कर रही है.
मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ASI सर्वे को दो-तीन दिन के लिए टालने की अपील की. इसपर कोर्ट ने प्रश्न दागा कि ASI द्वारा खुदाई या तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, फिर मस्जिद में प्रार्थना कैसे प्रभावित हो सकती है? मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसपर जवाब दिया कि पहले भी मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी रोक लगा चुकी है तो अब सर्वे की क्या जल्दी है.
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की. अंतः सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू समुदाय की आस्था को नजरअंदाज करते हुए 26 जुलाई तक ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया.