इलाहबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की आज्ञा दे दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ जाते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एएसआई के सर्वे को ना होने के लिए बात रखी।
हालाँकि उच्तम न्यायलय ने कहा वह इस मसले पर ध्यान देंगे
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी।ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।
ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने के लिए कहा
हालाँकि, जिला न्यायाधीश के आदेश ने परिसर के वुज़ू खाना (स्नान तालाब क्षेत्र) को बाहर कर दिया, जिसे शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया है। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने के लिए कहा था क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले पर सुनवाई चल रही है। एएसआई यह तय करेगा कि क्या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।अदालत जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।