Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी - Punjab Kesari
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Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि पांच दिसंबर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि पांच दिसंबर तय की है। अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद के गुण-दोष को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी।न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख पांच दिसंबर तय की।
हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी औऱ अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी है।वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने 12 सितंबर को ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति- अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका खारिज कर दी थी जो पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
याचिका खारिज करते हुए वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने कहा था कि संबंधित हिंदू महिलाओं का वाद, पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ कानून और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम से बाधित नहीं होता।ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी, 2023 तय की है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक ढंग से काल निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी थी जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

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