धारा 144 के बाद भी परंपरागत तरीके से निकलेगा जुलूस ए मोहम्मदी, रहेगी कड़ी चौकसी - Punjab Kesari
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धारा 144 के बाद भी परंपरागत तरीके से निकलेगा जुलूस ए मोहम्मदी, रहेगी कड़ी चौकसी

पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार ने भाषा को बताया कि प्रदेश में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जरूर

लखनऊ : अयोध्या प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को कहा कि सूबे में रविवार को जुलूस-ए-मोहम्मदी परंपरागत रूप से निकाले जाएंगे। पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार ने भाषा को बताया कि प्रदेश में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जरूर लागू है लेकिन इसका असर परंपरागत आयोजनों पर नहीं पड़ेगा। इनमें जुलूस-ए-मोहम्मदी भी शामिल है। 
उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल गैर परंपरागत जुलूसों पर ही रोक लगाई गई है। अगर कोई विजय जुलूस या गम में जुलूस निकालने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा। कुमार ने कहा कि बारावफात पर निकाले जाने वाले जुलूस-ए-मोहम्मदी पूरे प्रदेश में हर साल की तरह इस बार भी निकाले जाएंगे। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना होने पाए इसके लिए कड़ी चौकसी बरती जाएगी। 
इस सवाल पर कि क्या जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान डीजे बजाने की इजाजत मिलेगी, कुमार ने कहा कि विधिसम्मत डेसीबल तक आवाज वाले ‘स्पीकर’ बजाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। 

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