प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य पर उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई कथित जमीन हड़पने के मामलों से संबंधित धन-शोधन का मामला दर्ज किया है।
ईडी ने कथित तौर पर जमीन हड़पने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आजम खान के खिलाफ दर्ज कम से कम 26 एफआईआर को ध्यान में रखते हुए धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आपराधिक धारा के तहत अपना मामला दर्ज किया है।
एजेंसी ने 24 जुलाई को रामपुर पुलिस से आजम खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर का ब्यौरा मांगा था। इसके विवरण के आधार पर ही ईडी ने पीएमएलए मामला दर्ज किया। एफआईआर के अनुसार, आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व सर्कल अधिकारी अलय हसन की मदद से किसानों से जमीन हड़पी थी।
हालांकि आजम खान ने सभी मामलों को झूठा बताते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान पर दर्ज मामलों की जांच करने के लिए पहले ही नौ सदस्यीय समिति का गठन कर लिया है।