बसपा सांसद अतुल राय को वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने शनिवार को बाइज्जत बरी कर दिया है। सांसद के खिलाफ दुष्कर्म करने, फर्जीवाड़ा करने, धमकी देने और सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था। बता दें, अतुल राय उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद हैं।
सांसद के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया ने सांसद अतुल राय को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों से बाइज्जत बरी कर दिया है।
पीड़िता के बयान को नहीं माना विश्वसनीय
यादव ने बताया कि अदालत ने पीड़िता के बयान को विश्वसनीय नहीं माना और उसकी ओर से साक्ष्य नहीं दिया जा सका और घटना साबित नहीं हो सकी। गौरतलब है कि बलिया जिले के मूल निवासी और वाराणसी के उप्र कॉलेज की पूर्व छात्रा ने एक मई 2019 को अतुल राय पर दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराया था।
सांसद ने किया था आत्मसमर्पण
पीड़िता ने तहरीर में लिखा था कि अतुल राय ने उसे अपने चितईपुर स्थित फ्लैट में ले जाकर दुष्कर्म करने के साथ ही उसकी फोटो और वीडियो बना लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने लगे। सांसद ने 22 जून 2019 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, तब से वह प्रयागराज के नैनी जेल में बंद हैं।
बता दें, इसी बीच 16 अगस्त 2021 को उच्चतम न्यायालय के सामने पीड़िता और उसके मित्र और मुकदमें के गवाह सत्यम राय ने फेसबुक लाइव कर आत्मदाह कर लिया था, बाद में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था।