अयोध्या : जमीन खरीद मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर AAP ने कोतवाली में दी तहरीर - Punjab Kesari
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अयोध्या : जमीन खरीद मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर AAP ने कोतवाली में दी तहरीर

आम आदमी पार्टी ने अयोध्या नगर कोतवाली में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय व अयोध्या

राम जन्मभूमि खरीद मामले को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने अयोध्या नगर कोतवाली में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय व अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित नौ लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। 
आप के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जयकृष्ण शुक्ला ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सोलह पेज की तहरीर प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली अयोध्या को सौंप दी। इस तहरीर में चम्पत राय और बीजेपी नेता एवं अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित नौ लोगों के खिलाफ श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। 
आप की ओर से दी तहरीर में कहा है मुकमदा दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। तहरीर में संजय सिंह का आरोप है कि ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय, ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार मिश्र, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय एवं अन्य की मिलीभगत से श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए खरीदी गयी जमीन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है।
इसमें महापौर के रिश्तेदार समेत प्रापर्टी डीलर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में शामिल लोग अन्य लोगों से मिलीभगत कर जमीन खरीद फरोख्त में करोड़ रुपये का हेराफेरी की गयी है। सब रजिस्ट्रार सदर ने धोखाधड़ी के इस सौदे की जानकारी होने के बाद कोई आपत्ति नहीं दर्ज करायी है। इस धोखाधड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के महापौर के रिश्तेदार समेत पापर्टी डीलर भी शामिल हैं। 
उन्होंने बताया कि कुसुम पाठक पत्नी हरीश कुमार पाठक, सुलतान अंसारी पुत्र इरफान अंसारी, रविमोहन तिवारी पुत्र सीतापति तिवारी, एस.बी. सिंह उप पंजीयक सदर अयोध्या, दीप नारायण पुत्र अवनीश कुमार एवं अन्य कई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, सार्वजनिक धन का गबन, धन की हेरा-फेरी, धनशोधन एवं कई अनुसूचित अपराधों से सम्बन्धित अपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप सम्पत्ति का दुरुपयोग और हेराफेरी, सरकारी कर का मनी लॉन्ड्रिंग एवं सरकारी सम्पत्ति का गबन आदि किया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता शुक्ला ने अपनी सोलह पेज की तहरीर में इन लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि सर्किल रेट से कम दाम में भूखण्ड खरीद कर चम्पत राय के सहयोग से राम मंदिर ट्रस्ट को अत्यधिक ऊंचे दाम पर बेच दिया गया। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विगत दिनों आरोप लगाया था कि श्रीरामजन्मभूमि को गाटा संख्या 242, 243, 244 व 246 मौजा बाग विजेशी, परगना हवेली, अवध तहसील सदर को दो करोड़ रुपये में बिक्री अनुबंध होने की जानकारी थी। 
इसकी 18 मार्च को बिक्री होने के पांच मिनट बाद ही उसी जमीन को 12 सौ गुना ज्यादा दाम पर 26.05 करोड़ रुपये में खरीदा गया। यही नहीं इसी दिन गाटा संख्या 242 की एक हेक्टेयर जमीन को आठ करोड़ रुपये में खरीद की। इस जमीन की खरीद-फरोख्त में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। इसे लेकर ट्रस्ट के महासचिव ने बिक्री का बचाव भी किया था। उनका आरोप था कि महापौर ने अपने भतीजे दीपनारायण के माध्यम से सर्किल रेट से बहुत कम रेट पर जमीन खरीद कर ट्रस्ट को ऊंचे दाम पर बेच दी।

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