वाराणसी पहुंची ASI की टीम, ज्ञानवापी मस्जिद का आज से शुरू होगा सर्वे - Punjab Kesari
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वाराणसी पहुंची ASI की टीम, ज्ञानवापी मस्जिद का आज से शुरू होगा सर्वे

ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाएगा। एएसआई की टीम सोमवार (24 जुलाई) सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर

ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाएगा। एएसआई की टीम सोमवार (24 जुलाई) सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंचेगी और सर्वे शुरू करेगी। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाना को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई थी। जबकि मुस्लिम पक्ष और मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में हिंदू पक्षकारों का पुरजोर विरोध किया. आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सर्वे शुरू होगा।
एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर
आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी में विवादित स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आदेश आ गया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है।
वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज 
यह फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायालय ने एएसआई सर्वे का दे दिया आदेश 
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि न्यायालय ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।
एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।
दरअसल, 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब, जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई से जांच कराई जाए। इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत दे दी है।

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