इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सात आरोपियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला - Punjab Kesari
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सात आरोपियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला

उच्च न्यायालय ने मामले में तीन अन्य लोगों को बरी कर दिया । निचली अदालत ने नवंबर 2018

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक व्यक्ति की हत्या के अपराध में सात लोगों के मृत्युदंड को इलाहाबाद उच्च न्यायालय आजीवन कारावास में बदल दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजीव गोयल ने शनिवार को यहां इसकी जानकारी दी। 
अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिंह की पीठ ने 31 जुलाई को यह आदेश फैसला। गोयल ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मामले में तीन अन्य लोगों को बरी कर दिया । निचली अदालत ने नवंबर 2018 में तीनों को दस दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी। 
अभियोजन पक्ष के अनुसार फरवरी 2010 में जिले के हरसोली गांव में बालीवाल मैच के दौरान दो समूहों में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे । मरने वाले की पहचान नसीम के रूप में की गयी थी। इस मामले में सात लोगों को मौत की सजा सुनाई गयी थी, जिसमें सादिक, शाहिद, अरशद, राशिद, सरफराज, फारूक और मुमताज शामिल है। 

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