प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा, उन पर लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी के वकील ने कहा कि वह एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे जिसमें यह वह अदालत को बताएंगे कि आखिर किन जगहों पर वाड्रा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस विषय पर अदालत से कुछ समय मांगा है। वाड्रा के वकील ने कहा, ‘मेरा मुवक्किल हर शर्त का पालन कर रहा है और उसका देश छोड़कर जाने का भी कोई इरादा नहीं है, वह यहीं रहेंगे। ‘
ईडी को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मामले में पैसे के लेन-देन की कड़ी सीधे तौर पर उनसे जुड़ी हुई है। उसने यह भी कहा था कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने ईडी को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। मामले में अगली सुनवाई सितंबर में होगी। इससे पहले ईडी ने उच्च न्यायालय से कहा था कि वह वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।
वाड्रा के वकील ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा
प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा पर लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर पर करीब 19 लाख पाउंड (17 करोड़ रुपये से अधिक) की एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉंड्रिंग करने का आरोप है। इस मामले की जांच धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। वाड्रा के वकील ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल ने जांच में सहयोग किया और जब भी बुलाया गया, वह जांच एजेंसी के सामने पेश हुए।
राबर्ट वाड्रा को अदालत ने दी थी सशर्त याचिका
निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत देते हुए उनको बिना पूर्व-अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने और अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। राबर्ट वाड्रा को अदालत ने सशर्त याचिका दी थी। जिस पर उनके वकील ने कहा था कि उनके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि एजेंसी ने मामले से संबंधित सभी दस्तावेज पहले ही जब्त कर लिये हैं।