भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार - Punjab Kesari
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भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के चुनाव पर लगी रोक को हटाने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के चुनाव पर लगी रोक को हटाने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने याचिकाकर्ता, आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। 11 अगस्त को, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) द्वारा दायर एक याचिका पर अगले आदेश तक चुनाव रोक दिया गया था, जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को WFI चुनावों में वोट डालने की अनुमति देने के कदम को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने यह देखने के बाद मामले को 28 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया कि पार्टियों को भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए वोट डालने का महत्वपूर्ण अधिकार है, जो 12.08.2023 को होना था। ……उसे सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगाने का आदेश दिया जाता है। इससे पहले जुलाई में, शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर WFI चुनावों पर गुवाहाटी हाई कोर्ट की रोक हटा दी थी।

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