23 साल बाद सुशील शर्मा की रिहाई का आदेश - Punjab Kesari
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23 साल बाद सुशील शर्मा की रिहाई का आदेश

शादी के बाद भी सुशील शर्मा को यह शक था कि उसकी पत्नी नैना साहनी का किसी और

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया है। शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर तंदूर में जलाने के चलते 23 साल से जेल में हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने उनकी रिहाई करने से मना कर दिया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने कहा कि सुशील शर्मा अपने जुर्म के लिए सजा काट चुका है, ऐसे में उसे और दिन जेल में नहीं रखा जा सकता है।

दिल्ली सरकार नहीं दे सकी थी ठोस जवाब 

कोर्ट ने पाया कि सुशील शर्मा का 23 साल जेल में रहने के दौरान आचरण अच्छा पाया गया था। इस आधार पर ही सुशील ने रिहा करने की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि तंदूर कांड के आरोपी शर्मा को 23 साल कैद के बाद भी रिहा क्यों नहीं किया गया है। इसे गंभीर मामला बताते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। दिल्ली सरकार इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। यही सुशील की रिहाई की अहम वजह बना।

कैदियों की रिहाई के दिशा-निर्देश

बेंच ने यह आदेश जेल में बंद सुशील शर्मा की ओर से वकील अमित साहनी द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। शर्मा की ओर से वकील साहनी ने बेंच को बताया था कि उम्रकैद की सजा पाए कैदियों की रिहाई के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश तय किए हैं। साहनी ने बताया कि इसके तहत उम्रकैद की सजा पाए किसी कैदी का पहला अपराध है तो 20 साल, गंभीर अपराध होने पर 25 साल की सजा के बाद रिहा करने का प्रावधान किया है।

याचिका में साहनी ने कहा है कि जहां तक उनके मुवक्किल का सवाल है तो वह 23 साल छह महीने कैद और अच्छे व्यवहार के लिए मिली सजा माफी (रिमिशन) को मिलाकर 29 साल की सजा पूरी कर चुका है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का अपराध पहली श्रेणी का है और ऐसे में अब रिहा किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना कारण बताए उनके मुवक्किल की रिहाई की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।

दोनों की थी लव मैरिज  

सुशील शर्मा और नैना साहनी दोनों ही युवा कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उस वक्त नैना का अफेयर करीम मतलूब नाम के युवक से था, लेकिन घर वालों के विरोध के चलते नैना मतलूब से शादी नहीं कर पाईं। कुछ समय बाद नैना की नजदीकी सुशील शर्मा से हुई और दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद भी सुशील शर्मा को यह शक था कि उसकी पत्नी नैना साहनी का किसी और से अफेयर चल रहा है। सुशील ने नैना की जासूसी भी कराई।

क्या है पूरा मामला 

तंदूर हत्याकांड के तौर पर जाना जाने वाला यह मामला भारत के ऐसे आपराधिक मामलों में से एक है। जिसमें आरोपी के दोष को साबित करने के लिए डीएनए साक्ष्य और दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का सहारा लिया गया था। सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना साहनी पर बेवफाई का शक था। उसने अपनी पत्नी की जासूसी भी कराई थी। शक पुख्ता होने के बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। साथ ही लाश के टुकड़ों को मक्खन लगाकर धधकते तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। मामला दिसंबर 1995 का है। नई दिल्ली स्थित अशोक यात्री निवास (बाद में इसका नाम रामदा प्लाजा हुआ, अब यह रॉयल होटल के नाम से स्थित है) के तंदूर से जो बदबू निकली थी, उसने पूरे देश के रौंगटे खड़े कर दिए थे।

-इमरान खान

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