लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च की Handbook, कोर्ट में अनुचित लिंग शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए करेगी मार्गदर्शन - Punjab Kesari
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लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च की Handbook, कोर्ट में अनुचित लिंग शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए करेगी मार्गदर्शन

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए एक हैंडबुक लॉन्च की है जिसमे न्यायाधीशों

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए एक हैंडबुक लॉन्च की है जिसमे न्यायाधीशों को अदालती आदेशों और कानूनी भाषा में अनुचित लिंग शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए मार्गदर्शन करेगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, गाइडबुक उन शब्दों और वाक्यांशों के उपयोग को पहचानने और खत्म करने के लिए है जो अदालती आदेशों और कानूनी भाषा में लैंगिक पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। यह न्यायाधीशों को पहले भाषा की पहचान करके ऐसी रूढ़िवादिता को पहचानने और उससे बचने में मदद करता है जो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है और वैकल्पिक शब्दों और वाक्यांशों की पेशकश करती है।
यह वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों के लिए भी है
न्यायाधीश ने आगे कहा, “यह न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय को कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में सहायता करने के लिए है। इसमें लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली शामिल है और वैकल्पिक शब्द और वाक्यांश सुझाए गए हैं जिनका उपयोग दलीलों के साथ-साथ आदेशों और निर्णयों का मसौदा तैयार करते समय किया जा सकता है। यह वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों के लिए भी है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि, हैंडबुक महिलाओं द्वारा सामान्य रूढ़िवादिता की पहचान करती है, जिनमें से कई का उपयोग अतीत में अदालतों द्वारा किया गया है और यह दर्शाता है कि वे गलत क्यों हैं और वे कानून के अनुप्रयोग को कैसे विकृत कर सकते हैं।
हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया
सीजेआई ने कहा, “हमारा इरादा आलोचना करना या निर्णयों पर संदेह करना नहीं है, बल्कि केवल यह दिखाना है कि कैसे अनजाने में रूढ़िवादिता को नियोजित किया जा सकता है। हानिकारक रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ, के उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए, हैंडबुक का उद्देश्य यह बताना है कि रूढ़िवादिता क्या हैं।
सीजेआई ने आगे बताया कि, ई-फाइलिंग के लिए मैनुअल और ट्यूटोरियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और हैंडबुक का पालन किया जाएगा। हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

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