सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को निरस्त करने को वैध घोषित करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज - Punjab Kesari
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सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को निरस्त करने को वैध घोषित करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद

सुप्रीम कोर्ट ने उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए से छुटकारा पाना ठीक है। न्यायाधीशों ने कहा कि वे यह निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि इस पर अदालत में पहले से ही चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और अनुच्छेद 35ए को हटाना वैध और संवैधानिक था। 
विशेष स्थिति को छीन लिया गया है
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को गलत धारणा करार दिया और कहा कि इस तरह की घोषणा शीर्ष अदालत द्वारा जारी नहीं की जा सकती है, खासकर जब संवैधानिक वैधता का प्रश्न पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, इसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को दी गई विशेष स्थिति को छीन लिया गया है और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 
अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने का बचाव करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के उसके फैसले से क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्क द्वारा सड़क पर की जाने वाली हिंसा अब अतीत की बात हो गई है और “आतंकवाद-अलगाववादी एजेंडे से जुड़ी संगठित पथराव की घटनाएं, जो 2018 में 1,767 तक थीं” 2023 में आज तक शून्य पर आ गईं।”

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