नेशनल हेराल्ड से संबंधित इनकम टैक्स मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इस मामले पर पिछली सुनवाई 13 नवंबर को हुई थी, तब कोर्ट ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को झटका देते हुए आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की थी।
13 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि दो विकल्प हैं- पहला नोटिस जारी किया जाए और आकलन अधिकारी को फिर से मामले को खोलने की अनुमति दी जाए, या दूसरा विकल्प दो-तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर फैसला हो। कोर्ट ने औपचारिक तौर पर आयकर अधिकारियों को नोटिस नहीं जारी किया, क्योंकि महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वह कोर्ट में मौजूद हैं।
नेशनल हेराल्ड मामला : बीजेपी ने कहा.. कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया
गौरतलब है की दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े ‘टैक्स एसेसमेंट’ की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आयकर विभाग कर संबंधी पुराने मामलों की दोबारा जांच कर सकता है।
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने राहुल और सोनिया को को वित्तवर्ष 2011-12 के आयकर संबंधी विवरण में यंग इंडिया से हुई कथित आय का जिक्र न करने पर नोटिस भेजा था। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ऑस्कर फर्नान्डिस भी जमानत पर हैं। सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत दी गई थी।