SC ने कहा- वायु गुणवत्ता आयोग निर्माण संबंधी और औद्योगिक प्रतिबंध को हटाने पर निर्णय करे - Punjab Kesari
Girl in a jacket

SC ने कहा- वायु गुणवत्ता आयोग निर्माण संबंधी और औद्योगिक प्रतिबंध को हटाने पर निर्णय करे

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को विभिन्न निकायों

देश की राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में हवा का स्तर बेहद ही खराब हो जाता है। ऐसे में सरकार भी कई तरह के अपने स्तर पर उपाय करती हैं। लेकिन शायद ये उपाय नाकाफी है, इसीलिए देश की शीर्ष अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को विभिन्न निकायों के प्रतिनिधित्व की जांच के बाद निर्माण गतिविधियों से जुड़े प्रतिबंध और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध पर निर्णय लेने की अनुमति दी। 
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम आयोग को विभिन्न उद्योगों और संगठनों के अनुरोधों की जांच करने का निर्देश देते हैं कि हमारे आदेशों के आधार पर या अन्यथा उनके परिपत्रों के अनुसार शर्तो में ढील दी जाए। पीठ ने आगे कहा कि आयोग विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से इन मामलों को एक सप्ताह के भीतर देखेगा। 

बिहार: ‘जन अधिकार पार्टी’ अगले कुछ दिनों में कांग्रेस में हो सकती है शामिल! ये है बड़ी वजह

इस निर्देश के साथ, शीर्ष अदालत ने बिल्डर्स फोरम, चीनी उद्योग के संचालकों, चावल और पेपर मिल आदि द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों का भी निपटारा किया, पीठ ने उन्हें अपनी शिकायतों के साथ आयोग से संपर्क करने के लिए कहा। राईस मैनूफेकचर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्होंने दिसंबर के पहले सप्ताह में छूट की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन आयोग ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। 
पीठ ने जवाब दिया कि अब तक ढील देने का सवाल ही नहीं था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम सब दिल्ली में हैं, हम सभी को स्थिति पता है, अभी इसमें सुधार होना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि सरकार ने 26 अस्पतालों (निर्माण गतिविधि के संबंध में) की सूची दी है, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में केवल सात का उल्लेख किया है। 
पीठ ने कहा, आयोग को जांच करने दें। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को निर्माण प्रतिबंध की अवधि के दौरान मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में आदेश के अनुपालन को दर्शाते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।