उच्चतम न्यायालय ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के तौर पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने वकील सत्यवीर शर्मा और आर पी लूथरा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह विचार योज्ञ नहीं है।
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न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘हमारा मानना है कि इस मामले में इस समय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।’ याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि वे कानून के सवाल पर न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
इन्होंने गत 12 जनवरी को न्यायमूर्ति गोगोई एवं अन्य तीन न्यायाधीशों द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन के विषयों को आधार बनाकर याचिका दायर की थी।
इस संवाददाता सम्मेलन में न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) जस्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल हुए थे।