SC ने केरल के मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ बंद किया केस - Punjab Kesari
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SC ने केरल के मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ बंद किया केस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति दी गई है

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद कर दिया है। केंद्र सरकार की केस बंद करने कि अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट पिछले साल अगस्त में केंद्र से कहा था कि पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई के बिना मामले को खत्म नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कार्यवाही रद्द कर दी है। पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता (इंटरनेशनल आर्बिटल अवॉर्ड) के अनुरूप, केरल के दो मछुआरों की हत्या के मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति दी गई है जो ‘‘उचित और पर्याप्त’’ है। कोर्ट ने कहा कि इस राशि में से, केरल के दोनों मछुआरों के वारिसों के नाम पर चार-चार करोड़ रूपये जमा करवाए जाएं तथा बाकी के दो करोड़ रूपये नौका मालिक को दिए जाएं।
उल्लेखनीय है कि फरवरी 2012 में भारत ने आरोप लगाया था कि इटली के ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी एनरिका लैक्सी पर सवार दो नौसैनिकों ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों को मार डाला।

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