2,000 रुपये के नोट बदलने के RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज - Punjab Kesari
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2,000 रुपये के नोट बदलने के RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

2000 के नोटों को कुछ समय बाद अमान्य करने के आदेश के बाद सभी लोगो में नोट बंदी

2000 के नोटों को कुछ समय बाद अमान्य करने के आदेश के बाद सभी लोगो में नोट बंदी जैसे माहौल का भय हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरे देश में 2000 के नोट आसानी से बदली जा रहे है। जिसमे सरकार ने सभी को नोट बदलने के लिए समय दिया है। ऐसे में बहुत से लोगो ने 2000 के नोट को बदलने के लिए आपत्ति जताई और  इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम  न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया लेकिन बिना किसी तैयारी के।     
कार्यकारी डोमेन का क्षेत्र बताते हुए याचिका  खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया जिसमे नागरिको को 2000 रूपये के बैंक नोटों को बदलने की आज्ञा दी गई थी।  जो बिना किसी मांग पर्ची और आई प्रूफ के प्रचलन से बाहर किया जा रहा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को “कार्यकारी डोमेन का क्षेत्र” बताते हुए खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया
पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,  यह कार्यकारी नीति निर्णय का मामला है। आरबीआई के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें नागरिकों को 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रमाण के प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।  
नोटों से बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय 
19 मई को आरबीआई ने घोषणा की  2000 रूपये के नोट को प्रचलन से हटा देंगे आरबीआइ ने इन नोटों को दूसरे मूल्य के नोटों से बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया। 20 मई को  भारतीय स्टेट बैंक ने अपने स्थानीय प्रधान  कार्यालयों को निर्देश दिया की नागरिक एक समय में  20,000 रुपये तक  2,000 रुपये के नोटों को बदल सकते है। 
अवैध धन  का   वैध बनने का अवसर हो सकता है ये 
आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाओं पर रोक लगाने की मांग करते हुए, वकील ने कहा कि यह अवैध धन को वैध बनाने का अवसर देता है और इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी लेनदेन अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, सीवीसी के उद्देश्यों और उद्देश्यों के विपरीत है। अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और काला धन अधिनियम।
पहचान प्रमाण के बिना बैंक नोटों के आदान-प्रदान की अनुमति
शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपील में उसने कहा है,इसलिए, अदालत उन अधिसूचनाओं पर रोक लगा सकती है, जहां तक वे मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के बिना बैंक नोटों के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं।उच्च न्यायालय ने उपाध्याय की याचिका खारिज करते हुए कहा, “सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से एक नीतिगत निर्णय है और अदालतों को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठना चाहिए।
बड़ी मात्रा में नोट या तो व्यक्तियों के लॉकरों में
उपाध्याय ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि लोग 2,000 रुपये के नोट केवल अपने “संबंधित बैंक खातों में ही जमा करें, ताकि कोई भी दूसरे के बैंक खातों में पैसे जमा न कर सके। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा है, ”इस मूल्यवर्ग के बड़ी मात्रा में नोट या तो व्यक्तियों के लॉकरों में पहुंच गए हैं या  अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा कर लिए गए हैं।
 नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया वैध 
आरबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया है कि 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेना एक “वैधानिक प्रक्रिया” है और उनके विनिमय को सक्षम करने का निर्णय “परिचालन सुविधा” के लिए लिया गया था। आरबीआई के अनुसार, 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंकनोट को मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के लिए नवंबर 2016 में पेश किया गया था, उस समय प्रचलन में सभी 500 रुपये और 1,000 रुपये के बैंक नोटों की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद। . (एएनआई)

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