चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होंगे।
चुनाव आयोग से आज मिली जानकारी में बताया गया कि पश्चिम बंगाल की छह, गुजरात की तीन और गोवा की एक सीट पर 24 जुलाई को मतदान होगा. चुनाव के लिए अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है और मतपत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी और 17 जुलाई को नाम वापस लिए जाएंगे। 24 जुलाई को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि उसी दिन शाम पांच बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जायेगी.
खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की छह, गुजरात की तीन और गोवा की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। राज्यसभा के सांसदों में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और डेरेक ओब्रायन समेत करीब 10 राज्यसभा सांसद आगामी 18 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
खबरों के अनुसार, 18 अगस्त, 2023 को गुजरात के तीन राज्यसभा सदस्य रिटायर कर रहे हैं. गुजरात की राज्यसभा इन तीन सीटों से जो सदस्य 18 अगस्त को रिटायर कर रहे हैं, उनमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, दिनेशचंद्र जेमलभाईअनवडिया और जुगल सिंह मथुरजी लोखंडवाला शामिल हैं. ये तीनों सीटें फिलहाल केंद्र मेंसत्तासीन भाजपा के पास है. हालांकि, बताया यह भी जा रहा है कि भाजपा गुजरात से विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को टिकट देकर राज्यसभा के लिए दोबारा चुनाव लड़ा सकती है. हालांकि, दो अन्य सीटों पर भाजपा की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस बात की चर्चा नहीं है.
पश्चिम बंगाल में छह राज्यसभा सांसद रिटायरहोने वाले हैं. राज्य से जो सांसद रिटायर होने वाले हैं, उनमें डेरेक ओब्रायन, डोलासेन, प्रदीप भट्टाचार्य, सुष्मिता देव, शांता छेत्री और सुखेंदु शेखर रे शामिल हैं.इनका का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है. वहीं, गोवा से विनय तेंदुलकर काकार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो जाएगा ।
चुनाव आयोग (EC) ने पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव के लिए भी इसी कार्यक्रम की घोषणा की, जो 11 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के सांसद लुइज़िन्हो जोआकिम फलेरियो के इस्तीफे से खाली हो गई थी. उनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 2026 तक वैध था।
आपको बता दे कि राज्य सभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की तरफ से किया जाता है. नामांकन फाइल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति होना जरूरी होता है. सदस्यों का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरफ से निर्धारित कानून से होता. इसके अनुसार राज्य की कुल विधानसभा सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या में एक जोड़ कर उसे डिवाइड किया जाता है फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है।