महाराष्ट्र में के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान पेशी से छूट दे दी। अदालत ने गांधी को यह छूट तब प्रदान की जब उनके वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव संबंधी कार्य में व्यस्त हैं।
मानहानिकारक बयानों से संबंधित
अदालत को शिकायतकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में सोमवार को साक्ष्य दर्ज करने थे। मामला आरएसएस के खिलाफ गांधी के कथित मानहानिकारक बयानों से संबंधित है। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कांग्रेस नेता के लिए पेशी से छूट मांगी। अय्यर ने कहा कि न्यायाधीश जेवी पालीवाल की अदालत ने गांधी को पेशी से छूट देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 मार्च तय की है।
नियमित आधार पर सुनवाई किए जाने की आवश्यकता
उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी के तहत आता है और इसलिए इस पर प्राथमिकता से, तेजी से और नियमित आधार पर सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है। दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने को कहा था।