सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया बुद्ध का उदहारण - Punjab Kesari
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया बुद्ध का उदहारण

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में दंडित होने से रोकने के

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में दंडित होने से रोकने के लिए हमारे देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट की आभारी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में अपने भाई और पार्टी नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और गौतम बुद्ध की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा कि तीन चीजें सूर्य, चंद्रमा और सत्य लंबे समय तक छिप नहीं सकते।
सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद –  प्रियंका गांधी
एक ट्वीट में, प्रियंका गांधी ने कहा, तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य’ – गौतम बुद्ध। उचित आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। सत्यमेव जयते। उनकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद आई, जिसके कारण उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। 
कोई कारण नहीं बताया गया था
उन्होंने कहा कि ट्रायल जज द्वारा दो साल की अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। पार्टी नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील राजिंदर चीमा, हरिन रावल और वकील तरन्नुम चीमा और प्रसन्ना वकील राहुल गांधी की ओर से पेश हुए। 
सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे – गांधी
गांधी को इस साल मार्च में एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था जब सूरत की एक अदालत ने उन्हें अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
याचिका को खारिज कर दिया था
गांधी की टिप्पणी की व्याख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी के बीच एक अंतर्निहित संबंध निकालने के प्रयास के रूप में की गई। मार्च में, सूरत की सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता को उस नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, जो दोषी सांसदों को लोकसभा सदस्यता से रोकता है।

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