सोशल मीडिया पर सतर्क रह कर करे पोस्ट : सुप्रीम कोर्ट - Punjab Kesari
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सोशल मीडिया पर सतर्क रह कर करे पोस्ट : सुप्रीम कोर्ट

सोशल मीडिया प्रारंभ में लोगो से जुड़ने का साधन था लेकिन धीरे – धीरे ये भी कई वर्गों

सोशल मीडिया प्रारंभ में लोगो से जुड़ने का साधन था लेकिन धीरे – धीरे ये भी कई वर्गों में खंडित होता चला गया। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ लोगो से जुड़ने भर का ही नहीं बल्कि कई विकल्प के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे उपभोक्ता – विक्रेता आदि।  लेकिन आप एक जाने – पहचाने चेहरे है तो आपको  ऐसे मीडिया पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।  सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के नेता और अभिनेता एस वे शेखर की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमे 2018  2018 में कथित तौर पर महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों वाली एक फेसबुक पोस्ट शेयर की थी।  
बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया उपभोक्ता  को इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में सतर्क रहना चाहिए।   सुनवाई के बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक या अभद्र पोस्ट करने वालों को सजा मिलना जरूरी है।   एस वे शेखर ने पोस्ट से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया है।  
जाने क्या कहा वकील ने 
अभिनेता के अधिवक्ता  ने  कोर्ट को बताया कि घटना के दिन शेखर ने अपनी आंखों में कुछ दवा डाल ली थी, जिसके कारण वह शेयर की गई पोस्ट को नहीं पढ़ सके। पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी होगी।   इसमें कहा गया कि अगर किसी को सोशल मीडिया का प्रयोग आवश्यक लगता है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।  इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शेखर ने 19 अप्रैल, 2018 को अपने फेसबुक अकाउंट पर अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी डाली थी।   इसकी शिकायत चेन्नई पुलिस आयुक्त के सामने दर्ज की गई थी।   इसके साथ ही तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ अन्य निजी शिकायतें भी दर्ज की गई थीं।  
क्या है मामला 
एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसे एस वे शेखर ने शेयर करते हुए अपनी राय दी थी। उनकी इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था. यह पूरा मामला साल 2018 का है।  

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